हैप्पी योजना, गरीबों को 1 हजार कि.मी की यात्रा मुफ्त, ऐसे करें आवेदन
हैप्पी योजना:
योजना का उद्देश्य:
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हैप्पी योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
पात्रता:
- हरियाणा राज्य का निवासी होना।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बीपीएल कार्ड धारक होना।
- अंत्योदय परिवार का सदस्य होना।
आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- आवेदन शुल्क ₹100/- है।
- आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित विभाग द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी।
- यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो लाभार्थी को एक हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज:
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बीपीएल कार्ड (बीपीएल कार्ड धारकों के लिए)।
- अंत्योदय परिवार का प्रमाण पत्र (अंत्योदय परिवार के सदस्यों के लिए)।
- बैंक खाते का विवरण।
हैप्पी कार्ड का उपयोग:
- लाभार्थी हैप्पी कार्ड का उपयोग हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करने के लिए कर सकते हैं।
- यात्रा करते समय, लाभार्थी को अपना हैप्पी कार्ड और पहचान पत्र दिखाना होगा।
- 1000 किलोमीटर की सीमा समाप्त होने के बाद, लाभार्थी को यात्रा का किराया देना होगा।
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अधिक जानकारी के लिए:
- हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) पर जाएं।
- परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार की वेबसाइट ([अमान्य यूआरएल हटाया गया]) पर जाएं।
- विभाग के हेल्पलाइन नंबर (1800-180-2087) पर कॉल करें।
यह योजना राज्य के गरीब परिवारों को आवागमन में सुविधा प्रदान करने में मददगार होगी।